
महिलाओ द्वारा संचालित एक पोलिंग बूथ
जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त रिटर्निंग अधिकारियों
को निर्देश दिया कि महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने हेतु इस बार हर विधानसभा क्षेत्र मे
कम से कम एक पोलिंग बूथ पूर्णतया महिलाओं द्वारा संचालित का प्रस्ताव भेजें। जिसमें
सभी कार्मिक, पुलिस अधिकारियों सहित महिलाएं होगी।
फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी एवं वीएसटी सक्रिय
जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त रिटर्निंग अधिकारियो
को निर्देश दिये हैं निर्वाचन व्यवस्था को सुचारु रूप से संपादित करने हेतु गठित दलों
फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी एवं वीएसटी की गतिविधियों को मॉनिटर करें एवं दैनिक आधार पर निर्धारित प्रपत्रों
मे रिपोर्ट भी प्राप्त करें। आपने कहा आरओ को लगता है कि उन्हे और दलों की आवश्यकता
है तो समय से स्पष्ट करें ताकि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। आपने कहा वल्नरेबल
पॉकेट, क्रिटिकल
मतदान केंद्र आदि मे शांति व्यवस्था बनाए रखने पुलिस के साथ सामंजस्य तैयारियों के
संबंध मे चर्चा कर व्यवस्थाएं बना ले। आपने यह भी कहा कि हर रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय
मे सीविजिल एवं सुविधा पोर्टल की हेल्प डेस्क होनी चाहिए।
इलेक्ट्रोनिक मीडिया मे राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण
बिना प्रमाणन के नहीं हो सकेगा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रोनिक
मीडिया (टीवी, केबल नेटवर्क, रेडियो, बल्क मेसेज, वॉइस मेसेज आदि) मे राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण बिना सक्षम एमसीएमसी समिति के
प्रमाणन के नहीं हो सकेगा। आपने यह भी स्पष्ट किया कि राजनैतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों
के द्वारा औडियो- विसूयल कैम्पेन मे प्रयोग किया जाने वाला कोई भी विज्ञापन बिना एमसीएमसी
के प्रमाणन के नहीं चलाया जा सकेगा। ऐसा करने पर संबन्धित व्यक्ति, संचालक, अभ्यर्थी आदि के खिलाफ प्रावधानानुसार
कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके अंतर्गत उपकरणो का जब्त किया जाना भी शामिल
है। कलेक्टर ने उक्त का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने हेतु निगरानी दलों को
सक्रिय रहने के निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय
राजनैतिक दल, पंजीकृत/अपंजीकृत राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी प्रस्तावित प्रसारण के कम से कम ३
दिन पूर्व एवं अन्य समूहो को कम से कम ७ दिन पूर्व एमसीएमसी समिति के समक्ष आवेदन निर्धारित
प्रपत्र मे समस्त आवश्यक प्रविष्टियों समेत प्रस्तुत करना होगा।
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