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रविवार, 7 अक्तूबर 2018

संपत्ति विरूपण निवारण हेतु करें सख्त कार्यवाही - कलेक्टर

विरूपण निवारण हेतु विशेष दल किए गए गठित
अनूपपुर। म.प्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 के अनुसार किसी स्वामी की लिखित सूचना के बिना सार्वजनिक दृष्टि मे आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खडिय़ा, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर उसे विरूपित किया जाने की अनुमति नहीं है। इन प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना दंडनीय है। विधानसभा निर्वाचन -2018 के दौरान उक्त उपबंधो का अनिवार्य पालन सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर अनुग्रह पी ने संपत्ति विरूपण निवारण दलों का गठन किया है। इन दलों का कर्तव्य होगा कि शासकीय एवं सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी प्रकार का विरूपण पाए जाने पर उसे तत्काल हटाने की कार्यवाही करेंगे तथा हटाने मे हुआ व्यय दोषी आए जाने वाले व्यक्ति से बकाया भू राजस्व के रूप मे वसूले जाने के योग्य होगा। संपत्ति विरूपित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की भी कार्यवाही की जाएगी। निजी संपत्ति पर किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री चिपकाना, दीवार लेखन आदि भी उक्त अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। यदि कोई अभ्यर्थी या अन्य कोई व्यक्ति किसी निजी संपत्ति पर कोई प्रचार सामग्री लगाना चाहता है तो उसे संपत्ति के स्वामी से लिखित अनुमति प्राप्त कर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय मे अनुमति पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जारी आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्र मे संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी नोडल अधिकारी एवं संबंधित थाना प्रभारी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा संबंधित निकाय के राजस्व निरीक्षक सदस्य होंगे। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र मे संबंधित सीईओ जनपद नोडल अधिकारी एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कर्मचारी, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं संबंधित पंचायत सचिव के माध्यम से पालना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंधित नोडल अधिकारी अपने क्षेत्र मे की गई दैनिक कार्यवाही का प्रतिवेदन जिला नोडल अधिकारी ऋषि सिंघई को देंगे।
समस्त शासकीय सेवक आदर्श आचार संहिता का करें पालन
जिला निर्वाचन अधिकारी अनुग्रह पी ने कलेक्ट्रेट सभागार मे आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक मे कहा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। आपने समस्त जिलाधिकारियों को स्वयं एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों मे कार्यरत समस्त कर्मचारियों से आदर्श आचरण संहिता की अक्षरश:पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। समस्त अधिकारियों से अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयो से समस्त प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत समस्त राजनैतिक व्यक्तियों की तस्वीरों, योजनाओं के कैलंडर, पोस्टर आदि जिनमे राजनैतिक व्यक्तियों की तस्वीरें हो आदि को हटाने के लिए कहा है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, स्वतन्त्रता संग्राम से संबन्धित राष्ट्रीय प्रतिनिधि, विख्यात कवि आदि की तस्वीरें लगाई रखे जा सकती हैं। उक्त कार्यवाही 24 घंटे के अंदर पूर्ण कर सभी अधिकारी/कार्यालय प्रमुख इस आशय का शपथ पत्र देंगे की उक्त गतिविधियां सुनिश्चित हो गई हैं। सभी शासकीय संपत्तियो जैसे स्कूल, नगर पालिका द्वार चिन्हित स्थल, इलेक्ट्रिसिटी पोल आदि से विरूपण निवारण की कार्यवाही 48 घंटे के अंदर सम्पन्न करने के निर्देश दिए हैं। अन्य सार्वजनिक स्थल पार्क, बस स्टैंड, टैंकर, स्वागत द्वार आदि से विरूपण निवारण की कार्यवाही 72 घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना है। उपजिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आरपी तिवारी ने समस्त अधिकारियों को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 मे वर्णित आचरण, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28क, 129, 134, 134 क आदि के प्रावधानों मे शासकीय सेवक से अपेक्षित आचरण के संबंध मे विस्तार से जानकारी दी। समस्त शासकीय सेवक अब भारत निर्वाचन आयोग के अधीन माने जाएगे एवं सभी से निष्पक्ष आचरण अपेक्षित है। बैठक मे रिटर्निंग ऑफिसर पुष्पराजगढ़ बालागुरु के, रिटर्निंग ऑफिसर कोतमा मिलिंद नागदेवे, रिटर्निंग ऑफिसर अनूपपुर नदीमा शीरी सहित विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
 निर्वाचन परिणामो की घोषणा तक शस्त्र लाईसेंस निलंबित

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 6 अक्टूबर को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले मे आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने आग्नेय अस्त्रों के माध्यम से शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। उक्त का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर अनुग्रह पी ने जिले अंतर्गत समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रों कों निर्वाचन परिणामो की घोषणा तक निलंबित कर दिया है साथ ही समस्त अनुज्ञाओतिधारियों कों आदेशित किया है कि उनके पक्ष मे स्वीकृत शस्त्र अपने निकटतम थानो मे तत्काल जमा कराए। यह आदेश सुरक्षा हेतु सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानो के पक्ष मे स्वीकृत अनुज्ञा पात्रो पर लागू नहीं होगा।

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