
अनूपपुर। चचाई थानांतर्गत सोडा फैक्ट्री बरगंवा
के कॉलोनी ए टाईप के पास 2 सितम्बर 2015 को सहायक प्रबंधक ओरियंट पेपर मिल कास्टिक सोडा यूनिट कैलाश
मिश्रा के साथ ददन सिंह गोंड सहित अन्य साथियों के साथ गाली-गलौज कर मारपीट के मामले
में जिला सत्र न्यायालय अनूपपुर सीजेएम राजेश सिंह द्वारा आरोपी ददन ङ्क्षसह निवासी
खूंडी अनूपपुर, विश्वनाथ पटेल निवासी बराच थाना ब्यौहारी शहडोल व लालाजी शर्मा निवासी ग्राम अतरिया
केशवाही को छह माह का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि धारा 427 के अंतर्गत तीनों आरोपीगणों
को 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं
1000-1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित
किया है। मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि कैलाश मिश्रा की इस रिपोर्ट
पर चचाई थाना के विवेचक जेबीएस कुसराम द्वारा विवेचना के बाद तीनों आरापीगणों के खिलाफ
न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया था। जिसपर न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई।
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