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मंगलवार, 31 जुलाई 2018

ईट से मारकर घायल करने वाले आरोपी को कारावास



अनूपपुर/ जिला सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश सिंह ने 30 जुलाई को धारा 323 में आरोपी राजेन्द्र कोल पिता चमरू कोल को 6 माह के सश्रम कारावास एवं १ हजार रूपए के अर्थदंड से दंडिया किया है। मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली अनूपपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमुनिहाटोला में 23 मार्च 16 की रात 9 बजे फरियादी और उसके बडे भाई चमरू कोल से जमीन के हिस्से बांट को लेकर पूर्व से विवाद था, इसी बात को लेकर 23 मार्च 16 को आरोपी फरियादी से अपशब्दो का प्रयोग करते हुए ईंट से फरियादी के सर मार दिया। जिससे उसके सर से खून बहने लगा, वहीं गांव के विनोद, राजकुमार एवं उदय द्वारा बीच बचाव किया गया एवं घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई जहां एएसआई पी.डी. अंधवान द्वारा विवेचना के पश्चात न्यायालय में पेश किया था, जहां पर अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया।

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