अनूपपुर। सहायक जिला लोकअभियोजन अधिकारी हेमंत
अग्रवाल ने बताया कि मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अनूपपुर राजेश सिंह ने 27 जुलाई को
निर्णय सुनाते हुए आरोपी कत्तू उर्फ सूरज पाल पुरानी बस्ती अनूपपुर को दो साल का सश्रम
कारावास एवं तीन हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति
में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगने का आदेश दिया गया है। न्यायालय द्वारा
जुर्माने की राशि में से 2000 रुपये फरियादी को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश
भी पारित किया। घटना वर्ष 2012 की है। 60 वर्षीय फरियादी जोगी काछी द्वारा आरोपी से
चोरी की पूँछताछ पर आरोपी ने टांगी के बेट से मारपीट की जिससे उसके सिर, हाथ-पैर में
चोटें आई और दाहिना पैर में फेक्चर हुआ। फरियादी की रिपोर्ट पर कोतवाली, अनूपपुर में
प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन ए.एस.आई. नरेश कुमार पटेल द्वारा की
गई। जिस पर न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनने के पश्चात् उपरोक्त निर्णय पारित किया।
शासन की ओर से पैरवी सहा०जिला लोक अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल द्वारा की गई।
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