अनूपपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर ज्योति राजपूत
ने २० जुलाई को निर्णय सुनाते हुये दो सगे भाईयों कमलेश प्रसाद राठौर पिता कमला प्रसाद
एवं बहादुर प्रसाद राठौर पिता कमला प्रसाद को १-१ वर्ष का सश्रम कारावास एवं २५००-२५००
रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने
जानकारी देते हुए बताया कि जैतहरी से आधा किमी दूर नानसाय की बाडी का है जहां २६ सितम्बर
२०१० को आरोपियों ने उदयभान राठौर एवं नानसाय को पैनारी मारकर घायल कर फूलबाई को डंडे
से मारपीट की गई। प्रकरण में अभियोजन की ओर से शशि धुर्वे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी
ने शासन का पक्ष रख २६ सितम्बर २०१० को फरियादी उदयभान राठौर सुबह ८.३० बजे कमलेश तथा
चिलकु अपना हल एवं बैल लेकर उनकी बाडी में जोताई करने पहुंचे। जहां फरियादी द्वारा
मना करने पर आरोपी कमलेश ने उदयभान एवं बचाने आए फरियादी के माता पिता के साथ लाठी
से मारपीट की तथा बाडी में जान से मारने की धमकी दी। जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
श्रेणी अनूपपुर ने प्रकरण में आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त
करते हुए अरोपीगण को अभिरक्षा में लिया जाकर कारावास का दंडादेश पारित किया गया। शनिवार, 28 जुलाई 2018
सगे भाईयों द्वारा मारपीट करने पर १ वर्ष का सश्रम कारावास
अनूपपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर ज्योति राजपूत
ने २० जुलाई को निर्णय सुनाते हुये दो सगे भाईयों कमलेश प्रसाद राठौर पिता कमला प्रसाद
एवं बहादुर प्रसाद राठौर पिता कमला प्रसाद को १-१ वर्ष का सश्रम कारावास एवं २५००-२५००
रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने
जानकारी देते हुए बताया कि जैतहरी से आधा किमी दूर नानसाय की बाडी का है जहां २६ सितम्बर
२०१० को आरोपियों ने उदयभान राठौर एवं नानसाय को पैनारी मारकर घायल कर फूलबाई को डंडे
से मारपीट की गई। प्रकरण में अभियोजन की ओर से शशि धुर्वे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी
ने शासन का पक्ष रख २६ सितम्बर २०१० को फरियादी उदयभान राठौर सुबह ८.३० बजे कमलेश तथा
चिलकु अपना हल एवं बैल लेकर उनकी बाडी में जोताई करने पहुंचे। जहां फरियादी द्वारा
मना करने पर आरोपी कमलेश ने उदयभान एवं बचाने आए फरियादी के माता पिता के साथ लाठी
से मारपीट की तथा बाडी में जान से मारने की धमकी दी। जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
श्रेणी अनूपपुर ने प्रकरण में आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त
करते हुए अरोपीगण को अभिरक्षा में लिया जाकर कारावास का दंडादेश पारित किया गया।
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