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शनिवार, 28 जुलाई 2018

बलात्कार के आरोपी को १५ वर्ष का सश्रम कारावास एवं पचास हजार का अर्थदंड

अनूपपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश वारीन्द्र कुमार तिवारी ने अपने आदेश २८ जुलाई को आरोपी रोहित गोयल पिता सतानंद गोयल निवासी ग्राम बेनीबारी थाना करनपठार को भादवि की धारा ३२३ में ५ माह एवं ५०० रूपए का जुर्माना, धारा ३४२ में १ वर्ष एवं १ हजार की जुर्माना , धारा ५०६ बी १ वर्ष एवं १५०० का जुर्माना, धारा ३६६ में ७ वर्ष एवं धारा ३७६ (२)एन में १५ वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं ५० हजार रूपए के अर्थदंड में फरियादी को अपील उपरांत दिलाए जाने का आदेश पारित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक दुर्गेन्द्र ङ्क्षसह भदौरिया एवं मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि घटना ६ मार्च २०१६ को फरियादी अपनी बहन के घर शोभापुर से आरोपी के साथ मोटर साईकिल में बैठकर गाडासरई गई थी लेकिन आरोपी गाड़ासरई न लेजाकर किराए के मकान बेनीबारी ले गया तथा शादी का झांसा दकर उसके साथ दो बार गलत काम काम करते हुए उसके साथ मारपीट की गई तािा अगले दिन ७ मार्च २०१६ को आरोपी ने फरियादी को बेनीबारी से बस में बैठाकर अमलाई उसके घर भेज दिया जहां पर फरियादी ने घटना की बात अपने भाई व पिता को बताई तथा घटना की रिर्पोट करने करनपठार जाने पर में अपराध क्रमांक १६३/१६ पंजीबद्ध कर विवेचना तत्कालीन एसडीओपी अरविंद तिवारी द्वारा की जाकर धारा ३२३, ३४२, ५०६ (२), ३६६, ३७६ (२) एन एवं ३ (२)५ का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी रोहित गोयल, संतोष टांडिया, राजा नायक के विरूद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां पर न्यायालय द्वारा उभयपक्षो को सुनने के बाद आरोपी संतोष टांडिया एवं राजा नायक को दोषमुक्त करते हुए आरोपी रोहित गोयल को सजा सुनाई गई।


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