अनूपपुर। रामनगर थाना अंतर्गत ग्राम रेउंदा में 30 मार्च 2016 की दरमियानी रात हरिहर
केवट ने अपने दिव्यांग पुत्र महेन्द्र प्रताप केवट को सोते समय उसके सीने, सिर एंव माथे पर प्रहार कर उसकी नृंशस हत्या कर शव को घर से दूर खेत में
फेंकने के मामले पर अपर सत्र न्यायाधीश अरुण प्रताप सिंह ने मामले में दोषी पिता
हरिहर केवट को आजीवन कारावास एवं 2 हजार के अर्थदंड तथा सबूत मिटाने की धारा 201
में 3 वर्ष तथा 1 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक गणेश अग्रवाल
के अनुसार घटना ३० मार्च की दरमियानी रात घटी, जहां पिता ने अपने दिव्यांग पुत्र की हत्या के उपरांत उसके शव को सुग्रीव केवट
के खेत के पास जुनहा तालाब के पास फेंक दिया था। मामले में पुलिस ने धारा 302 एवं
201 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया
था। अभियोजन की ओर से 16 साक्षियों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए गए थे। प्रकरण
के अवलोकन एवं लोक अभियोजक गणेश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं तर्को के विचारण
उपंरात न्यायाधीश अरुण प्रताप सिंह ने यह फैसला सुनाया। बुधवार, 16 मई 2018
दिव्यांग पुत्र की हत्या पर पिता को आजीवन कारावास
अनूपपुर। रामनगर थाना अंतर्गत ग्राम रेउंदा में 30 मार्च 2016 की दरमियानी रात हरिहर
केवट ने अपने दिव्यांग पुत्र महेन्द्र प्रताप केवट को सोते समय उसके सीने, सिर एंव माथे पर प्रहार कर उसकी नृंशस हत्या कर शव को घर से दूर खेत में
फेंकने के मामले पर अपर सत्र न्यायाधीश अरुण प्रताप सिंह ने मामले में दोषी पिता
हरिहर केवट को आजीवन कारावास एवं 2 हजार के अर्थदंड तथा सबूत मिटाने की धारा 201
में 3 वर्ष तथा 1 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक गणेश अग्रवाल
के अनुसार घटना ३० मार्च की दरमियानी रात घटी, जहां पिता ने अपने दिव्यांग पुत्र की हत्या के उपरांत उसके शव को सुग्रीव केवट
के खेत के पास जुनहा तालाब के पास फेंक दिया था। मामले में पुलिस ने धारा 302 एवं
201 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया
था। अभियोजन की ओर से 16 साक्षियों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए गए थे। प्रकरण
के अवलोकन एवं लोक अभियोजक गणेश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं तर्को के विचारण
उपंरात न्यायाधीश अरुण प्रताप सिंह ने यह फैसला सुनाया।
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