अनूपपुर। कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी
अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय नहीं करने पर मुख्यनगर
पालिका अधिकारी अशीष शर्मा, तहसीलदार अनूपपुर ईश्वर प्रधान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद अनूपपुर के.पी. राजैरिया, एकीकृत बाल विकास
परियोजना अनूपपुर नलिनी आठिया एव नायब तहसीलदार अनूपपुर (वृत फुनगा) Ÿमुन्नीलाल पांडेय को
शोकॉज नोटिस जारी दिया है। कलेक्टर ने उक्त संबंध में कारण की स्पष्टीकरण 3 दिवस
के भीतर कार्यालय अवगत कराने के निर्देश दिए है।
समय-सीमा पर सेवा प्रदान न करने पर
तहसीलदार अनूपपुर एवं फुनगा राजस्व निरीक्षण पर दंड अधिरोपित
कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी
अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय नहीं करने पर तहसीलदार
अनूपपुर ईश्वर प्रधान पर 1000 रूपए एवं राजस्व निरीक्षक फुनगा पर 4000 रूपए का
अर्थदंड अधिरोपित किया है। कलेक्टर अर्थदंड की राशि तीन दिवस के भीतर जमा की जाकर
चालान की एक प्रति जिला लोक सेवा प्रबंधन, कलेक्ट्रेट अनूपपुर में भेजने के निर्देश दिए हैं।
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