अनूपपुर। थाना
अमरकंटक बटकी गांव से ५ जनवरी २०१७ को शादी के झांसे में बिना परिवारिक अनुमति में
नाबालिक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा लगातार दो माह तक ज्यादती करने के
मामले में जिला सत्र विशेष न्यायाधीश रवि कुमार नायक ने मामले में दोषी आरोपी २३
वर्षीय युवक रामपाल यादव पिता रामलाल यादव को आजीवन कारावास तथा ५ हजार रूपए के
अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया के अनुसार
घटना ५ जनवरी २०१७ की है। जहां युवक ने किशोरी का अपहरण कर २२ दिसम्बर से २१ फरवरी
२०१७ तक ग्राम बिजुरी में उसे बंधक बनाकर उसके साथ ज्यादती की। साथ ही जान से
मारने की धमकी दी थी। मामले में किशोरी के मिलने तथा शिकायत पर मामले में दर्ज
अपराध पर पुलिस ने विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जहां लोक
अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्यों को सुनने के उपरांत विशेष लोक अभियोजक
दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया के तर्को को सुनने के उपरांत न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई।
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