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रविवार, 12 अगस्त 2018

पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास, जादू टोना के शक में पत्नी को उतारा था मौत के घाट



अनूपपुर। बिजुरी थाना क्षेत्र वार्ड क्रमांक 8 पडरी पानी में 4 अक्टूबर 16 को अगरिया के खेत के पास 25 वर्षीय टीकम उर्फ चब्बा कोल द्वारा अपनी ही पत्नी सिरबतिया कोल को मारपीट कर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतारने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरूण प्रताप सिंह ने दोषी पाते हुए दोषी टीकम उर्फ  चब्बा कोल को आजीवन कारावास एंव 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। दोषी द्वारा पूर्व में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी। दोषी को सजा वारंट तैयार कर जिला जेल अनूपपुर जेल भेजा गया है। एजीपी गणेश अग्रवाल के अनुसार घटना 4 अक्टूबर की सुबह की है, जहां पत्नी के शौच के जाने के दौरान आरोपी ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। मृतिका के पुत्र मुकेश कुमार कोल की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना पर मामला दर्ज कर प्रकरण को न्यायालय में पेश किया गया था। हत्या का कारण आरोपी द्वारा अपनी ही पत्नी के उपर टोनहाई करने का शंका था। विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी महेन्द्र सिंह चौहान के द्वारा आरोपी को पुलिस अभिरक्षा मे लेते हुए आरोपी की निशानदेही पर झाडियों से धारदार चाकू को जब्त किया गया था। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभियोजन की ओर से 19 साक्षियों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए गए थे। परिजनो के अनुसार घटना के पूर्व अभियुक्त की बहन की मृत्यु हुई थी और अभियुक्त मृतिका पर जादू-टोना करने का शंका करता था। 

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