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शनिवार, 25 अगस्त 2018

घर में घुस लूट एवं हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास

अनूपपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार नायक द्वारा २३ अगस्त को आरोपी रमेश प्रजापति को धारा ३०२, ४६० के तहत आजीवन कारावास एवं १० हजार रूपए जुर्माना एवं धारा ३९४ सहिपठित धारा ३९७ में १० वर्ष सश्रम कारावास एवं ५ हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है एवं मामले में अन्य अभियुक्त प्रेमवती प्रजापति को धारा ४११, ४१४ के तहत प्रत्येक अपराध के लिए १ वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपए के दंड दंडित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि १ फरवरी २०१४ को ११.३० बजे कोतवाली अनूपपुर में सुशील नापित द्वारा सूचना दी गई कि वह मवेशी चराकर वापस लौट रहा था जहां ग्राम बर्री के कोदूलाल चौधरी की पत्नी भीड़ लगी थी सरपंच व जनपद सदस्य द्वारा बताया गया कि कोदूलाल चौधरी की पत्नी जो घर में अकेली थी वह सुबह से नही उठी तब नंदू राठौर को सीढी में चढ़ाकर दीवाल के अंदर से आंगन का दरवाजा खोला गया जहां गोमती बाई अपने कमरे में मृत पड़ी थी तथा उसके दहिने हाथ की हथेली व मुंह से खून लगा था तथा घर का समान अस्त व्यस्त होने तथा घर के पीछे का दरवाजा खुला हुआ था जहां कुआं के पास सीलिंग पंखा, सिलाई मशीन, घर के बल्व अज्ञात चोरो ने निकालकर वही रख दिया था। जहां अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की नियत से घर में घुसे तथा गोमती बाई द्वारा विरोध करने पर ३१ जनवरी २०१४ की दरम्यिानी रात उसकी हत्या कर दी गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की गई जहां विवेचना में संदेही दीनदयाल प्रजापति एवं रमेश प्रजापति को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसने अपना जुर्म स्वीकार किया। जिसके बाद दोनो आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया जहां न्यायालय ने चोरी गए सामान की जब्ती के आधार पर बाल्मीक सोनी, राम कुमार सोनी, अरूण कुमार सोनी, प्रेमवती, पियूष सोनी के विरूद्ध संज्ञान लेकर मामलेमें आरोपी बनाया गया। जिस पर जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरी द्वारा सूक्ष्मता से अभियोजन साक्षियों के कथन न्यायालय में कराए गए एवं लिखित अंतिम तर्क प्रस्तुत कर आरोपियों को सजा देने की मांग की गई। जिस पर न्यायालय ने सहमत होने हुए आरोपियों को उक्त दंड से दंडित किया गया।

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