अनूपपुर। वित्तीय अनियमितता
एवं कार्यो में लापरवाही बरतने के मामले में कलेक्टर ने 7 अगस्त सहायक आयुक्त आदिवासी
विकास विभाग पी.एन.चतुर्वेदी से वित्तीय अधिकार से हटाते हुए जिला पंचायत सीईओ डॉ.
सलोनी सिडाना को प्रभार एवं पी.एन.चतुर्वेदी को प्रशासकीय कार्य संपादित किए जाने के
आदेश दिए थे। जिसके बाद वित्तीय अधिकार छिनने के बाद सहायक आयुक्त पी.एन. चतुर्वेदी
ने 10 अगस्त को आदेश क्रमांक/2888/समा.स्था./ज. का.वि/2018 जारी करते हुए सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग अनूपपुर का प्रभार सहायक संचालक शिक्षा महेन्द्र यादव को सौंप
कार्यालय से लगातार अनुपस्थित रहे। जहां महेन्द्र यादव ने पत्र के माध्यम से इस आदेश
न्याय संगत नही होने पर आदेश निरस्त करने सहायक आयुक्त को पत्र लिखा गया। जिसके बाद
पूरा मामला संज्ञान में आते ही कलेक्टर सहायक आयुक्त पी.एन.चतुर्वेदी को अपने स्तर
से बिना सक्षम स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किए बिना कार्यालय से लगातार अनुपस्थित होने
तथा शासकीय कार्य प्रभावित होने पर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग अनूपपुर का प्रशासकीय
प्रभारी डिप्टी कलेक्टर ऋषि कुमार सिंघई को आगामी आदेश तक सौंपा है। जहां डिप्टी कलेक्टर
जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देशन में पदीय दायितवो का निवर्हन करेगे।
जहां 21 अगस्त को डिप्टी कलेक्टर ने सहायक आयुक्त का प्रभार लिया।
नियम विरूद्ध तरीके से सहायक आयुक्त
ने सहायक संचालक को दिया प्रभार
जिसके बाद सहायक संचालक महेन्द्र
यादव जनजातीय कार्य विभाग ने 13 अगस्त को सहायक आयुक्त को 3 बिन्दुओं का पत्र क्रमांक/2894/सा.स्था./ज.का.वि/2018 के माध्यम से बताया की शासन
स्तर आप स्वयं पदस्थ है तथा कार्यालय के प्रभारी अधिकारी है तथा आयुक्त जनजातीय कार्य
विभाग म.प्र. के आदेश क्रमांक/ शि.स्था. 1/821/2018/6466 भोपाल दिनांक 16 फरवरी के द्वारा मेरी पदस्थापना
सहायक संचालक शिक्षा के पद पर की गई है। मेरे द्वारा शासन के निर्देशानुसार कर्तव्यों
का निर्वहन किया जा रहा है, जहां तक सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग पद पर पदस्थापना एवं
कार्य व्यवस्था का प्रश्र है तो इस संबंध में यह कार्यवाही शासन एवं सक्षम प्राधिकारी
स्तर से की जाती है आपके आदेश के माध्यम से स्वयं ही सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग अनूपपुर
कार्यालय के प्रभार व्यवस्था विषयक आदेश जारी करते हुए कार्यालय का प्रभार मुझे सौंपा
जाना नियम संगत प्रतीत नही है, जिस पर आदेश निरस्त किए जाने की मांग की गई।
वित्तीय अनियमितता मामले में हटाए
गए थे सहायक संचालक
7 अगस्त को कलेक्टर ने वर्ष 2015-16, 2016-17 में छात्रावास आश्रमो
के लिए सामग्री प्रतिपूर्ति मद से उपलब्ध कराए गए बजट आवंटन 692.17 लाख रूपए बिना क्रय
समिति गठित कराए राशि छात्रावास आश्रमों के पालक शिक्षक संघ के खाते में नियम विरूद्ध
तरीके से प्रदाय किए जाने के कारण तथा बिना कोई सूचना एवं अवकाश स्वीकृत कराए मुख्यालय
एवं साप्ताहिक समय-सीमा बैठको में प्रय: अनुपस्थित रहने, जिले में जनजातीय कार्य विभाग
अंतर्गत बैगा महिलाओं को पोषण आहार सहायता की राशि समय पर प्रदाय एवं सर्वेक्षण नही
कराए जाने एवं शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों का तत्परतापूर्वक समय-सीमा
में क्रियान्वयन नही कराए जाने के कारण सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग पी.एन. चतुर्वेदी,
जनजातीय कर्य
विभाग अनूपपुर के वित्तीय अधिकार को स्थगित कर म.प्र. वित्तीय अधिकार पुस्तिका
2012 भाग एक, खंड एक के क्रमांक 1.11 में प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए सहायक आयुक्त जनजातीय
कार्य विभाग अनूपपुर एवं सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अनूपपुर
का वित्तीय अधिकार, आहरण संवितरण अधिकार एवं प्रशासकीय अधिकार जिला पंचायत की मुख्य
कार्यपालन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना को सौंपा गया।
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