अनूपपुर। कलेक्टर अनुग्रह पी ने म.प्र.
लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा
में निराकरण नहीं करने पर मुन्नीलाल पाण्डेय प्रभारी नयाब तहसीलदार अनूपपुर को 500 रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। कलेक्टर
ने अर्थदण्ड की राशि तीन दिवस के भीतर जमा की जाकर चालान की एक प्रति जिला लोक सेवा
प्रबंधन में भेजने के निर्देश दिए हैं।
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