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रविवार, 19 अगस्त 2018

ग्रामीणो ने शिकायत कर रोजगार पर रोक लगाने सहित की जांच की मांग

भालूमाड़ा। ग्राम निमहा के ग्रामवासियों ने आराजी खसरा नम्बर 303 एवं 323 म.प्र. शासन की भूमि को अनैतिक तरीके से आवंटन एवं व्यवस्थापन कराकर अपने नाम से अर्जन कराकर मुआवजा राशि सहित दो व्यक्तियों को एसईसीएल में रोजगार दिलाए जाने संबंधी शिकायत करते हुए सभांगायुक्त को पत्र लिख जांच कराने के संबंध में शिकायत की गई। शिकायत में ग्रामीणो ने बताया कि उक्त भूमि जिसका रकवा म.प्र. शासन में दर्ज रिकार्ड है को कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने वर्ष २००४ में षड्यंत्र करते हुए भूमि को अवैधानिक रूप से अपने नाम से व्यवस्थापन करा लिया गया जो की व्यवस्थापन एवं आवंटन के पात्र नही थे। वर्ष २००४ में एसईसीएल आमाडांड खदान हेतु भूमि को भिन्न-भिन्न नामों में अवार्ड करा लिया गया, जिसमें म.प्र. शासन की भूमि में लगे पेड़ो का मुआवजा राशि भी आहरित कर ली गई। वर्ष २००९ में उक्त अर्जन के विरूद्ध एसईसीएल में २ व्यक्तियों द्वारा रोजगार भी प्राप्त कर लिया गया है। म.प्र. शासन के नियमानुसार भूमिहीन व्यक्तियों को ही आवंटन या व्यवस्थापन की भूमि प्राप्त करने का अधिकार है जिन्हे यह भूमि प्राप्त हुई वह शासकीय सेवक थे तथा नियमानुसार आवंटन व्यवस्थापन की भूमि आवंटित परिवार को उपयोग या उपभोग करने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन अनैतिक तरीके से भूमियों का बंटवारा कर अलग-अलग नाम के व्यक्तियों के नाम कराकर विधि विरूद्ध लाभ प्राप्त किया गया। जिस पर ग्रामीणो ने आराजी खसरा नंबर ३०३, ३२३ के बंटन व्यवस्थापन की जांच कराकर अर्जित भूमि एवं शासकीय पेडो की मुआवजा शासन के खाते में जमा कराने की मांग करते हुए नियम विरूद्ध दिए गए रोजगार पर रोक लगाए जाने की मांग की है। 

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