अनूपपुर। कोतवाली क्षेत्रांतर्गत
ग्राम बड़हर में मवेशी चराने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट की
घटना में न्यायालय ने मामले में दोषी पाते हुए तीन आरोपियों को छह माह का कारावास की
सजा सुनाई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय
के अनुसार घटना ग्राम बड़हर की है, जहां अस्थाई रूप से चौंकीदार के पद पर राजू नायक कार्य
करता था। 23 अक्टूबर 2014 को मनौनीडांड के नर्सरी में लखन यादव, विजय यादव, नत्थू यादव के मवेशी नर्सरी
में चरने के लिए घुस गए थे। जहां समझाने पर विजय यादव व लखन यादव ने क्या कर लोगे की
धमकी दी। अगले दिन सुबह 8 बजे बड़हर बीट के फॉरेस्ट गार्ड दिनकर त्रिपाठी ने उसे जंगल
चौकी चलते की बात कहते हुए बाइक पर बैठकर नत्थू यादव के होटल के सामन उतार दिया। होटल
में नत्थू यादव पहले से बैठा था जहां लखन यादव, विजय यादव, ने राजू नायक को देखते ही
गाली गलौच करते हुए मारपीट की। और जान से मारने की धमकी दी। राजू नायक की शिकायत पर
पुलिस ने आरोपीगणों के विरूद्ध मामला दर्ज कर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। जहां
न्यायालय ने तीनों आरोपियों को छह-छह मास की सश्रम कारावास तथा 1000-1000 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
गुरुवार, 30 अगस्त 2018
मारपीट के आरोपियो को न्यायालय ने दोषी पाते हुए तीन छह माह कारावास की दी सजा
अनूपपुर। कोतवाली क्षेत्रांतर्गत
ग्राम बड़हर में मवेशी चराने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट की
घटना में न्यायालय ने मामले में दोषी पाते हुए तीन आरोपियों को छह माह का कारावास की
सजा सुनाई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय
के अनुसार घटना ग्राम बड़हर की है, जहां अस्थाई रूप से चौंकीदार के पद पर राजू नायक कार्य
करता था। 23 अक्टूबर 2014 को मनौनीडांड के नर्सरी में लखन यादव, विजय यादव, नत्थू यादव के मवेशी नर्सरी
में चरने के लिए घुस गए थे। जहां समझाने पर विजय यादव व लखन यादव ने क्या कर लोगे की
धमकी दी। अगले दिन सुबह 8 बजे बड़हर बीट के फॉरेस्ट गार्ड दिनकर त्रिपाठी ने उसे जंगल
चौकी चलते की बात कहते हुए बाइक पर बैठकर नत्थू यादव के होटल के सामन उतार दिया। होटल
में नत्थू यादव पहले से बैठा था जहां लखन यादव, विजय यादव, ने राजू नायक को देखते ही
गाली गलौच करते हुए मारपीट की। और जान से मारने की धमकी दी। राजू नायक की शिकायत पर
पुलिस ने आरोपीगणों के विरूद्ध मामला दर्ज कर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। जहां
न्यायालय ने तीनों आरोपियों को छह-छह मास की सश्रम कारावास तथा 1000-1000 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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