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मंगलवार, 21 अगस्त 2018

मारपीट और शराब मामले में आरोपियों को मिली कारावास व अर्थदंड की सजा



अनूपपुर। कोतमा न्यायालय ने दो अलग अलग मामलों में चार आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन हजार से अधिक के जुर्माने की सजा सुनाई है। मीडिया प्रभारी राकेश पांडेय के अनुसार अभियोजन अधिकारी कोतमा राजगौरव तिवारी ने बताया कि बिजुरी थाना क्षेत्र निवासी रामदास, लखन और रामनाथ द्वारा ग्राम सरिस्ताल बिजुरी में मंत्रीबाई के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी थी। जिसकी सूचना कोतमा थाने में दर्ज कराई। अनुसंधान के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां अभियोजन अधिकारी के तर्को के उपरांत न्यायालय ने तीनों आरोपियों को कारावास के साथ ७००-७०० कुल २१०० रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं न्यायालय द्वारा जयमंत्रीबाई को अपील अवधि बाद १ हजार ५०० रूपए बतौर प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया। जबकि एक अन्य मामले में भालूमाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध शराब रखे पकड़े गए आरोपी जीतेन्द्र के खिलाफ न्यायालय ने एक हजार रूपए का अर्थदंड की सजा सुनाई।

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