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शनिवार, 25 अगस्त 2018

बिना सक्षम स्वीकृति के राशि का आहरण होने पर की जाएगी अनुशासनात्मक कार्यवाही- कलेक्टर



अनूपपुर। कलेक्टर अनुग्रह पी ने जिले के समस्त कार्यालय प्रमुखों एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी को सचेत करते हुए निर्देश दिए हैं कि जिले के समस्त कार्यालय प्रमुख/आहरण संवितरण अधिकारी मध्यप्रदेश वित्तीय शक्ति पुस्तिका भाग एक एवं भाग दो में प्रत्योजित शक्तिओं के अनुसार एवं शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कोषालय/बैंक से राशि का आहरण करें। बिना सक्षम स्वीकृति/अनुमोदन के कोई भी राशि की आहरण एवं संवितरण तथा अन्य स्वीकृतियॉ/आदेश जारी नही करें। यदि ऐसा पाया जाता है कि, बिना सक्षम स्वीकृति के राशियॉ आहरित की गई है अथवा आदेश जारी किया गया है तो, सबंधित कार्यालय प्रमुख/आहरण संवितरण अधिकारी के विरूद्घ मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम, १९६६ के तहत आर्थिक अनियमितता मानते हुए नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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