अनूपपुर। कलेक्टर अनुग्रह पी ने जिले
के समस्त कार्यालय प्रमुखों एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी को सचेत करते हुए निर्देश
दिए हैं कि जिले के समस्त कार्यालय प्रमुख/आहरण संवितरण अधिकारी मध्यप्रदेश वित्तीय
शक्ति पुस्तिका भाग एक एवं भाग दो में प्रत्योजित शक्तिओं के अनुसार एवं शासन द्वारा
जारी निर्देशों के अनुसार कोषालय/बैंक से राशि का आहरण करें। बिना सक्षम स्वीकृति/अनुमोदन
के कोई भी राशि की आहरण एवं संवितरण तथा अन्य स्वीकृतियॉ/आदेश जारी नही करें। यदि ऐसा
पाया जाता है कि, बिना सक्षम स्वीकृति के राशियॉ आहरित की गई है अथवा आदेश जारी
किया गया है तो, सबंधित कार्यालय प्रमुख/आहरण संवितरण अधिकारी के विरूद्घ मध्यप्रदेश
सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम, १९६६ के तहत आर्थिक अनियमितता मानते
हुए नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
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