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रविवार, 26 अगस्त 2018

कोई भी पात्र मतदाता नही रहना चाहिए वंचित- कलेक्टर



मतदाता सूची में नाम जुडने की तिथि ३१ अगस्त तक
अनूपपुर। जिले में १८ वर्ष से ऊपर की जनसंख्या के अनुपात में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिए। महिला मतदाताओं के नाम विशेष ध्यान देकर मतदाता सूची में शामिल करायें। किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होने से नहीं छूटे। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुग्रह पी ने समस्त बीएलओ को दिये हैं। कलेक्टर ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को इस प्रक्रिया में विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। कलेक्टर ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोडने की तिथि आयोग द्वारा ३१ अगस्त तक ब$ढा दी गई है। पहले यह २१ अगस्त तक निर्धारित थी। आपने कहा कि एक जनवरी २०१८ की अर्हता तिथि के आधार पर पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाना हैं। सभी नोडल अधिकारी मेहनत कर मतदान केन्द्रवार छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम सूची में सम्मिलित कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने १८ साल पूर्ण कर चुके युवक-युवतियों की जानकारी लेकर उनसे फार्म-६ भरवाकर सूची में नाम शामिल कराने के निर्देश दिए।

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