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गुरुवार, 8 अप्रैल 2021

बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिले में धारा 144 लागू


अनूपपुर
। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या की रोकथाम एवं बचाव के लिए अनूपपुर जिले में जिला आपदा प्रबंधक समिति से विचार विमर्श के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए सम्पूर्ण अनूपपुर जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जारी निषेधाज्ञा अनुसार जिले के समस्त शासकीय कार्यालय आगामी तीन माह तक सप्ताह में पांच दिन  (सोमवार से शुक्रवार), प्रात: 10 से शाम 6 बजे तक कार्य करेंगे, शनिवार रविवार बंद रहेंगे। अनूपपुर सहित समस्त नगरीय क्षेत्र जैतहरी,कोतमा, पसान, बिजुरी, राजनगर,डोला, डूमरकछार,अमरकंटक के साथ तहसील मुख्यालय राजेन्द्रग्राम क्षेत्र में 8 अप्रैल से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालिन कफ्र्यू रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार पूर्णत: लॉकडाउन रहेगा।

प्रत्येक रविवार पूर्णत: लॉकडाउन के दौरान दूध बेचने वाले प्रात:6 से 9 बजे तक की छूट होगी। मेडिकल स्टोर्स प्रतिबंध से मुक्त होगें। जिले में मोजरबेयर जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां एवं एसीसीएल प्रबन्धन कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त होगें।

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