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बुधवार, 28 अप्रैल 2021

विवाह/अंतिम संस्कार में 10 व्यक्ति से ज्यादा लोगों नहीं होगे शामिल,कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश


अनूपपुर। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ्तार की रोकथाम एवं बचाव के लिए चन्द्रमोहन ठाकुर कलेक्टर एवं जिलादण्डधिकरी ने जिले में कोरोना कर्पयू में संसोधन किया हैं। जिसमे विवाह/अंतिम संस्कार में अधिकतम 10
ेव्यक्ति से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी हैं।

जिलादण्डधिकरी ने आदेश में कहा कि मप्र शासन, गृह विभाग,के पत्र संदर्भ में मंत्री खाद्य की अध्यक्षता में गतदिनों जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में विचार-विमर्श उपरांत प्राप्त सुझावों के अनुसार एवं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, आमजन की सुरक्षा एवं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने अनूपपुर जिले में सम्पूर्ण लॉकडाउन/ कोरोना कर्पयू लागू किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावशील है। 28 अप्रैल को कलेक्टर एवं जिलादण्डधिकरी ने समिति के सदस्यों से चर्चा उपरांत  लॉकडाउन/ कोरोना कर्पयू प्रतिबंध में संशोधन किया हैं। जिसमे अब विवाह/अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। एक ग्राम/नगर से दूसरे ग्राम/नगर में आवागमन हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल, दुकान, अथवा खान-पान के स्थल पर एक साथ 5 व्यक्तियों से ज्यादा लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा। अन्य शर्ते यथावत रहेंगी। आदेश का उल्लंघन पर भा.द.सं. की धारा 188, 269, 270, 271 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य सशंगत प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

अनूपपुर। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ्तार की रोकथाम एवं बचाव के लिए चन्द्रमोहन ठाकुर कलेक्टर एवं जिलादण्डधिकरी ने जिले में कोरोना कर्पयू में संसोधन किया हैं। जिसमे विवाह/अंतिम संस्कार में अधिकतम 10
व्यक्ति से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी हैं।

जिलादण्डधिकरी ने आदेश में कहा कि मप्र शासन, गृह विभाग,के पत्र संदर्भ में मंत्री खाद्य की अध्यक्षता में गतदिनों जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में विचार-विमर्श उपरांत प्राप्त सुझावों के अनुसार एवं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, आमजन की सुरक्षा एवं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने अनूपपुर जिले में सम्पूर्ण लॉकडाउन/ कोरोना कर्पयू लागू किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावशील है। 28 अप्रैल को कलेक्टर एवं जिलादण्डधिकरी ने समिति के सदस्यों से चर्चा उपरांत  लॉकडाउन/ कोरोना कर्पयू प्रतिबंध में संशोधन किया हैं। जिसमे अब विवाह/अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। एक ग्राम/नगर से दूसरे ग्राम/नगर में आवागमन हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल, दुकान, अथवा खान-पान के स्थल पर एक साथ 5 व्यक्तियों से ज्यादा लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा। अन्य शर्ते यथावत रहेंगी। आदेश का उल्लंघन पर भा.द.सं. की धारा 188, 269, 270, 271 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य सशंगत प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

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