नागरिकों से टीकाकरण करवाने की कलेक्टर की अपील
अनूपपुर। जिलें में बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या की रोकथाम एवं बचाव के लिए अनूपपुर जिले में जिला आपदा प्रबंधक समिति से विचार विमर्श के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने रविवार को संसोधित आदेश में अनूपपुर जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिसमे अब सोमवार की प्रात: 6 बजे से बढ़ाकर 19 अप्रैल तक कर दिया गया हैं।
कलेक्टर ने जिले के समस्त नागरिकों से कोरोना से बचाव हेतु समस्त सुरक्षा उपायों का अनिवार्य रूप से पालन करें। अनावश्यक बाहर न निकलें। अत्यंत आवश्यक होने पर जब भी बाहर निकलें तो अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करें एवं नियमित रूप से हाथों को सैनिटाईज करें। जिले में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कोरोना टीकाकरण महाअभियान टीका उत्सव चलाया जा रहा है। जिसमे 45 वर्ष से अधिक उम्र के समस्त नागरिकों से सुरक्षा हेतु टीकाकरण की अपील की हैं। उन्होने समाजसेवियों एवं जागरूक नागरिकों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण के इस समय में नागरिकों को प्रेरित करने का कार्य करें। जागरूक नागरिक कोरोना सुरक्षा उपायों को अपनाने, टीकाकरण हेतु प्रेरित करने, टीकाकरण हेतु अन्य नागरिकों को सहयोग प्रदान करने में आगे आएँ।
जिला मुख्यालय अनूपपुर सहित समस्त नगरीय क्षेत्र जैतहरी, कोतमा, पसान, बिजुरी, राजनगर, डोला, डूमरकछार, अमरकंटक के साथ तहसील मुख्यालय राजेन्द्रग्राम क्षेत्र में 19 अप्रैल तक पूरी तरह से बंद रखने के आदेश दिया हैं। आदेश में सोमवार से सोमवार तक जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में पूर्णत: लॉकडाउन रहेगा।
लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाओं दवाई दुकान, दूध, राशन, एटीएम, सब्जी, अण्डे, मांस की दुकानें एवं चिकित्सालय से संबंधित सभी प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। साथ दूध बेचने वाले प्रतिबंध की छूट होगी। जिले में मोजरबेयर जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां एवं एसीसीएल प्रबन्धन कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त होगें। हालाँकि सभी नागरिकों को मास्क लगाना, स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंशिंग से सम्बन्धित समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करना होगा।
हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला
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