सब्जी, दूध, दवाई सहित आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोडक़र अन्य सभी होगें
बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए
अनूपपुर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या की रोकथाम एवं बचाव के लिए अनूपपुर जिले में जिला आपदा प्रबंधक समिति से विचार विमर्श के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने संसोधित आदेश में अनूपपुर जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी निषेधाज्ञा अनुसार जिले के समस्त शासकीय कार्यालय आगामी तीन माह तक सप्ताह में पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार), प्रात: 10 से शाम 6 बजे तक कार्य करेंगे, शनिवार रविवार बंद रहेंगे। अनूपपुर सहित समस्त नगरीय क्षेत्र जैतहरी, कोतमा, पसान, बिजुरी, राजनगर, डोला, डूमरकछार, अमरकंटक के साथ तहसील मुख्यालय राजेन्द्रग्राम क्षेत्र में आगामी आदेश तक प्रत्येक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालिन कफर््यू रहेगा। वहीं अब प्रत्येक शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे ते जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में पूर्णत: लॉकडाउन रहेगा।
लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाओं दवाई दुकान, दूध, राशन, एटीएम, सब्जी, अण्डे, मांस की दुकानें एवं चिकित्सालय से संबंधित सभी प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। साथ दूध बेचने वाले प्रतिबंध की छूट होगी। जिले में मोजरबेयर जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां एवं एसीसीएल प्रबन्धन कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त होगें।
हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला
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