अन्येष्ठि में 20 विवाह समारोह में 50 मंदिर मस्जिदों में 20 से अधिक उपस्थित होने की अनुमति नही
अनूपपुर। जिला आपदा प्रबंधक समिति की बैंठक बुधवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री की अघ्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें जिलें में बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या की रोकथाम एवं बचाव के लिए विचार विमर्श के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने तीसरी बार बुधवार रात जारी संसोधित आदेश में अनूपपुर जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिसमे अब सोमवार से शुक्रवार तक प्रात:6 शाम 6 बजे तक पूरा बजार खुला रहेंगा। इसके बाद रात्रिकालीन कफ्र्यू सुबह 6 बजे तक रहेंंगा। शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक कोराना कफ्र्यू रहेंगा।
जिला मुख्यालय अनूपपुर सहित समस्त नगरीय क्षेत्र जैतहरी, कोतमा, पसान, बिजुरी, राजनगर, डोला, डूमरकछार, अमरकंटक के साथ तहसील मुख्यालय राजेन्द्रग्राम क्षेत्र में आदेश लागू होगा। इस दौरान सिर्फ स्वास्थ्य से सम्बधित प्रतिष्ठान खुलेगें। संसोधित आदेश में अन्येष्ठि में 20 विवाह समारोह में 50 से अधिक शामिल नहीं होगें। नवरात्रि एवं रमजान में मंदिर मस्जिदों में 20 से ज्यादा व्यक्ति से अधिक उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी। हालाँकि सभी नागरिकों को मास्क लगाना, स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंशिंग से सम्बन्धित समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करना होगा।
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