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सोमवार, 5 अप्रैल 2021

अमरकंटक दुकान में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज


अनूपपुर
। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा की न्यायालय ने थाना अमरकंटक में दुकान में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपियों शुभम श्रीवास, दीपक तिवारी, आकाश साठे,लक्ष्मण सिंह एवं सौरभ महोबिया सभी निवासी जिला गौरेला पेंडा मरवासी (छ.ग.) द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन को सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे की विरोधी दलली के गाद खारिज कर दी।

मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने सोमवार को बताया कि 13 सितम्बर 2020 की रात फरियादी लक्ष्मीचन्द जैन शिकायत में बताया था कि वह अपनी दुकान पर बैठा था तभी अचानक 07-08 अज्ञात लोग एक राय होकर बेस बाल डंडा एवं लाठी लेकर मेरे दुकान पर घुस गये और दुकान में बैठा कर्मचारी चैन सिंह को गाली देते हुए कहा तुम्हारा मालिक कहॉ है उसको मार डालेंगे और इतने में मेरे कर्मचारी चैनसिंह का कालर पकड़े और उसको डंडा से मारपीट करने लगे और दुकान में भी तोडफ़ोड़ कर सामान बिखरा दिये और औरगाली देते हुये मेरे गल्ले से 16500 रूपये निकाल लिया। जब मैं चिल्लाया तो झगड़ा करने वाले एक व्यक्ति ने अपने हांथ वाजू में रखकर गोली मार देने की धमकी दी। इसके बाद फरियादी ने कर्मचारी चैनसिंह को साथ में लेकर थाना अमरकंटक में अपराध पंजीबद्ध कराया गया।

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