अनूपपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए कलेक्टर चन्द्रमोहन ठाकुर ने गुरूवार को आदेश जारी कर कहा है कि जिले में कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले व्यक्ति को होम आईशोलेट कराते हुए उसके घर को माईक्रोकेन्टेनमेंट सीमा घोषित किया जाएगा और उसके घर के द्वार के बाहर प्रतिबंधित क्षेत्र का पोस्टर लगाया जाएगा।
उन्होंने आदेया में कहा कि निवास गृह के प्रवेश द्वार की ओर जाने वाले रास्ते पर रस्सी/बांस से बैरीकेट्स लगाकर बाहरी व्यक्तियों का आना-जाना पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित सचिव, रोजगार सहायक एवं हल्का पटवारी तथा नगरीय क्षेत्र से संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी इस आदेश का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत माईक्रोकन्टेनमेंट जोन का अपने स्तर से प्रत्येक दिवस समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।
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