अनूपपुर। दहेज की मांग को लेकर पत्नी से मारपीट एवं नशीली दवा खिलाने वाले
पति को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजेन्द्रग्राम सीताशरण यादव की न्यायालय
ने थाना करनपठार में धारा 498 ,323, 307, 328, 34 के मुख्य
आरोपी धेनानायक पिता प्रेमानायक निवासी ग्राम चरकूमर की जमानत याचिका को खारिज
करते हुये जेल भेजा दिया। राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी
नरेन्द्रदास महरा ने की।
गुरूवार को
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि पीडि़ता का विवाह 11 वर्ष
पहले हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार धेनानायक के साथ हुआ था, शादी के 2 साल
बाद पीडि़ता के ससुराल वाले दहेज के मॉंग को लेकर मारपीट करते थे 16 अप्रैल
19
को चार पहिये वाहन खरीदने के लिए 4 लाख 62 हजार की
मॉंग की जिसे पीडि़ता ने अपने पिताजी से मॉगा तो पिता जी ने एक लाख रूपये देने के
लिए राजी हो गये। एक लाख रूपये से उसके ससुराल वाले संतुष्ट न होते हुये। 24 फरवरी को पति धेनानायक पत्नि के साथ मारपीट किया।
दूसरे दिन 25 फरवरी को पीडि़ता के शरीर में दर्द था तब आरोपी ने एक गोली
दिया और बोला की खा लो ठीक हो जायेगा, गोली खाने के कुछ देर बाद चक्कर
एवं उल्टी आने लगा। पीडि़ता के जेठ उसको डिडौंरी अस्पताल ले गये वहॉं से जबलपुर के
लिए रिफर कर दिया गया। आरोपी के द्वारा पीडि़ता को हत्या करने के नियत से जहरीली
गोली खिलाया गया था। इस संबध में पीडि़ता ने थाना करनपठार मे लिखित आवेदन 2 मार्च
को दिया। विवेचना थाना प्रभारी करनपठार उपनिरीक्षक सोने सिंह परस्ते ने आरोपियो के
विरूद्घ अपराध पंजीबद्घ करते हुए मुख्य आरोपी धेनानायक को 4 मार्च को
गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपी के जमानत याचिका
को खारिज करते हुये आरोपी को जेल भेज दिया गया।
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