अनूपपुर।
रामनगर थाना क्षेत्र स्थित न्यू प्रेमनगर के क्र्वाटर नम्बर एम ७८ में ६ जून २०१७
की रात १०.३० बजे अमित राठौर निवासी
न्यू प्रेमनगर द्वारा मकान में लगे पाईप के
सहारे चढ़कर घर के अंदर प्रवेश करने पर कोतमा अपर सत्र न्यायालय के जेएमएफसी
नितेन्द्र सिंह तोमर ने अमित को दोषी पाते हुए छह माह की कारावास की सजा तथा ५००
रूपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह आदेश ८ फरवरी को पारित की।
मीडिया सेल प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पांडेय के अनुसार
रिहायशी मकान में लगे पीछे के पाईप के सहारे आरोपी अमित राठौर घर में प्रवेश किया
था। जिसपर गृह स्वामी ने मामले में रामनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मामला न्यायालय में पेश किया था। जिसपर न्यायालय ने
अभियोजन पक्ष के प्रस्तुत साक्ष्यों व तर्क पर यह सजा सुनाई है।
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