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बुधवार, 28 फ़रवरी 2018

न्याय सबके लिए, न्याय पाने का सबको समान अधिकार - जिला एवं सत्र न्यायधीश



सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराना प्रजातंत्र का लक्ष्य- कलेक्टर
अनूपपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज जैतहरी जनपद पंचायत के आदिवासी बाहुल्य ग्राम डिडवापानी में वृहद विधिक सेवा शिविर में जिला एवं सत्र न्यायधीश रवि कुमार नायक ने कहा कि लोक कल्याण के लिए शासन के द्वारा बहुत सी जनहितकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य सभी नागरिकों को विकास के अवसर प्रदान करना है। इस राह में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। इसी आशय के साथ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता शिविर का आयोजन देशभर में किया जा रहा है। इसमें विधिक अधिकारों एवं योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ शासन के अन्य विभागों की जानकारी प्रदाय किया जाना भी इन शिविरों का लक्ष्य है।
शिविर के मुख्य अतिथि एवं कलेक्टर अजय शर्मा ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय प्रजातंत्र की अवधारणा सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराने पर आधारित है। हमारे संविधान में मूल अधिकार तथा अन्य संवैधानिक अधिकार आमजन को प्राप्त है। जिसका लाभ उन सबको मिले, यह तभी संभव है, जब आम जनता को इन अधिकारों की जानकारी हो। अधिकारों के साथ-साथ कत्र्तव्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। देश के हर व्यक्ति को देश सेवा के लिए अपने कत्र्तव्यों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, तभी प्रजातंत्र की सार्थकता सिद्घ होगी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक श्री सुनील जैन ने कहा कि जीवन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि जनता अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति सजग रहें। आसपास हो रहे बदलावों के प्रति जागरूक रहें व समय के साथ चलने में प्रयासरत रहें। आपने डिजिटल तकनीक के ब$ढते हुए प्रयोग के प्रति विशेष समझाईश देते हुए कहा कि लालच से बचें और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल, एटीएम एवं लॉटर फ्राडों के प्रति सचेत रहें। आपने महिलाओं के प्रति विशेष संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि परेशानी की स्थिति में पुलिस से सम्पर्क करने में संकोच नहीं करें। इस दिशा में आगे ब$ढते हुए आपने जनसमुदाय को अपना मोबाइल नम्बर (७०४९१००४२३) भी दिया। बच्चियों के अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपनी बेटियों की शादी १८ वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही करें।
अतिरिक्त जिला न्यायधीश वारीन्द्र तिवारी ने घरेलू हिंसा अधिनियम, कामगारों के मुआवजा अधिनियम, विधिक सेवा सलाह योजना, लोक अदालत योजना, पारिवारिक विवाद, जिला विधिक परामर्श, लीगल एड क्लीनिक, महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई, विधिक सहायता अधिवक्ता योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन राजेश द्विवेदी द्वारा किया गया।

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