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रविवार, 11 फ़रवरी 2018

उपयंत्री व सहायक यंत्री को आरोप पत्र हुआ जारी



अनूपपुर सभ्भायुक्त रजनीश श्रीवास्तव द्वारा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अनूपपुर के उपयंत्री पी.एल. माझी तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अनूपपुर के सहायक यंत्री एम.के. एक्का को विभागीय जांच हेतु आरोप पत्र जारी किया गया है। आरोप पत्र जारी करते हुए उनके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम1966 के नियम 14 के तहत विभागीय जांच संस्थित किया जाना प्रस्तावित है। विभागीय जांच संस्थित किए जाने से संबंधित आरोप पत्र, आरोपों का विवरण साक्ष्य, सूची एवं साक्ष्य अभिलेखों की सूची प्रेषित है। विभागीय जांच संस्थित किए जाने से संबंधित आरोप पत्र, आरोपों का विवरण साक्ष्य, सूची एवं साक्ष्य अभिलेखों की सूची प्रेषित है। विरूद्ध अधिरोपित किए गए आरोपों के संबंध में अपना लिखित प्रतिवाद पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें व साथ ही स्पष्ट रूप से यह भी अवगत करावे कि क्या आप विभागीय जांच प्रकरण में प्रत्यक्ष सुनवाई चाहते है या मौखिक जांच चाहते हैं। अपने बचाव में कोई तथ्य, साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो सूची प्रस्तुत करें। प्रस्तावित विभागीय जांच के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि आरोप पत्रादि के प्रतिउत्तर में आपकी ओर से लिखित प्रतिवाद नियत समयावधि में प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नही कहना है तथा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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