अनूपपुर। गोंड
समाज महासभा कमेटी के उपाध्यक्ष कुवंर सिंह श्याम ने 6 फरवरी को भालूमाडा थाने में
लिखित शिकायत करते हुए बताया कि अनूपपुर तहसील अंर्तगत हल्का पसान में रामदीन गोंड
पिता ललन ङ्क्षसह की भूमि जिसका खसरा नंबर 261,
रकवा 0.878 है। जिसें पूर्व में रोड बनाने के लिए एसईसीएल
द्वारा खसरा नं. 261 से 0.115 हेक्टेयर अधिग्रहित किया गया था साथ ही एसईसीएल
द्वारा उक्त आदिवासी परिवार को गुमराह कर धोखा में रख बिना नोटिस व बिना मुआवजा
राशि दिए बगैर तीन से चार बार कोयला निकाला और आदिवासी परिवार की जमीन हडप ली।
कुंवर सिंह श्याम ने बताया म.प्र. भारत का
संविधान अनुच्छेद 244, 244(क)
विशेष संरक्षित क्षेत्र 5 वीं अनुसूचि अंर्तगत तहसील अनूपपुर आता है। ऐेसे
क्षेत्रों में निवासरत आदिवासियों के सामाजिक,
आर्थिक, संस्कृति
व धार्मिक रूढि़ प्रथा के सुरक्षा संरक्षण के लिए अलग से कानून बनाया गया है।
आदिवासियों के ऊपर सामान्य कानून लागू नहीं होता इसके बावजूद रामदीन गोंड एवं अन्य
आदिवासियों पर सामान्य कानून लागू कर प्रताणित किया जा रहा है, जो संविधान का
उल्लंघन है। वहीं रामदीन गोंड प्रधानमंत्री आवास के तहत अपनी भूमि क्रमांक 261
रकवा 0.878 पर बना रहा था, जिसे
कालरी प्रबंधन द्वारा कॉलरी की जमीन बताकर तोडा गया।
इनका कहना है
हमारे द्वारा
प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य नहीं तोडा गया है, वह जमीन एसईसीएल की है।
ए.के. पांडेय, महाप्रबंधक जमुना
कोतमा क्षेत्र
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