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शुक्रवार, 9 फ़रवरी 2018

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन १० फरवरी को



अनूपपुर। जिला मुख्यालय तथा तहसील मुख्यालय कोतमा एवं राजेन्द्रग्राम न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार शनिवार १० फरवरी को नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रात:१०.३० बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश रवि कुमार नायक के द्वारा किया जायेगा। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अनूपपुर, कोतमा एवं राजेन्द्रग्राम के न्यायालयों में विचाराधीन समझौता योग्य समस्त दाण्डिक, सिविल, विविध, मोटर दुर्घटना दावा,विद्युत अधिनियम,नगर पालिका,नगर परिषद्, नगर पंचायत, बैंकों, प्रीलिटिगेशन इत्यादि के प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह और समझौते द्वारा किया जायेगा। जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे ने बताया कि लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण संभव हो, इसके लिये अनूपपुर में ०४, कोतमा में ०३ एवं राजेन्द्रग्राम में ०२ खण्डपीठों को गठन किया गया है। उक्त खण्डपीठों के समक्ष न्यायालय के लंबित प्रकरणों के साथ ही प्रीलिटिगेशन के तहत नगर पालिका परिषद एवं विद्युत विभाग के प्रकरण भी रखे जायेंगे, जिनमें नियमानुसार जलकर, सम्पत्तिकर एवं विद्युत बिलों के सरचार्ज में छूट प्रदान की जायेगी। पक्षकारों को जिला न्यायालय आने पर उन्हें होने वाली परेशानी को देखते हुये उनकी सहायता हेतु हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गयी है। पक्षकारों से समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराने हेतु अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की गयी है।

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