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शुक्रवार, 9 फ़रवरी 2018

मारपीट करने वाले आरोपी को कारावास की सजा



भालूमाड़ा। भालूमाड़ा थाना के छुलकाटोला में २६ मई २००२ की रात १० बजे नारद गिरी द्वारा सतनी बाई एवं बलप्रसाद को लाठी डंडा से पिटाई कर गम्भीर रूप से घायल करने तथा थाने में दर्ज मामले में ७ फरवरी को कोतमा अपर न्यायालय के जेएमएफसी नितेन्द्र सिंह तोमर ने आरोपी नारद गिरी को एक वर्ष की कारावास तथा ५०० रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी के अनुसार रात के दौरान नारद ने घटना को अंजाम दिया था। जिसमें दोनों घायल को गम्भीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं भालूमाड़ा पुलिस ने आरोपी नारद के खिलाफ धारा २९४, ३२३, ३२५, ५०८ के तहत मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

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