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मंगलवार, 13 फ़रवरी 2018

मॉ की हत्या पर पुत्र को आजीवन कारावास की सजा


अनूपपुर पर सत्र न्यायाधीश शरद भामकर के न्यायालय मे लंबित सत्र प्रकरण क्रमांक 538/2016 दिनांक 18 नवम्बर 2016 को अनुराग तिवारी उर्फ गोलू उम्र 29 वर्ष ने अपनी मॉ से पैसो की मांग की गई और मॉ के द्वारा पैसे नही देने पर आंगन मे रखे कपडे धोने वाली मोंगरी से मॉ के सर पर वार कर हत्या कर दी थी। जहां बिजुरी पुलिस ने मामले की जांच में अपराध क्रमांक 538/16 धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था। प्रकरण की जानकारी देते हुए एजीपी गणेश अग्रवाल ने बताया कि थाना बिजुरी के ग्राम कटकोना मे वर्ष 2016 को अनुराग तिवारी ने अपनी मॉ से पैसो की मांग की गई, जिस पर मॉ सरला तिवारी के मना करने पर घर के आंगन मे रखी मोंगरी से सर पर प्रहार कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई थी। हत्या के बाद शव को घसीटकर घर के अंदर परछी मे रख दिया था। हत्या की सूचना भतीजे नीलेश ने बिजुरी पुलिस को सूचना दी, जहां शव परीक्षण एवं पीएम कार्यवाही के बाद पुलिस ने आरोपी अनुराग को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से हत्या मे प्रयुक्त किया गया लकडी की मोगरी तथा खून से सने कपडे जब्त की गई। पूरे मामले में अपर सत्र न्यायालय ने प्रकरण मे मौजूद साक्ष्य व गवाहो के बयान तथा एजीपी गणेश अग्रवाल के तर्क के उपरांत अपनी ही मॉ सरला तिवारी की हत्या के आरोप में अनुराग तिवारी को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सें दडित किया। 

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