अनूपपुर।
कोतमा न्यायालय
में मारपीट के विचाराधीन प्रकरण मामले में आरोपी विमला पांव को
दोषी पाते हुए 6 माह की कारावास एंव अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी
राजगौरव तिवारी ने बताया कि कोतमा थाना क्षेत्र के गोहन्ड्रा गांव में 20 मार्च
2011 को आरोपी विमला पांव ने देवमती पांव को लाठी डंडे से मारपीट कर गंभीर रूप से
घायल कर दिया था। शिकायत पर आरोपी विमला पांव के खिलाफ पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर विवेचना उंपरात
न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था। जिसमें न्यायाधीश केपी सिंह के समक्ष
प्रकरण की सुनवाई में दोनों पक्षो के तर्क सुनने के उपंरात न्यायाधीश ने विमला
पांव को 6 माह के कठोर कारावास की सजा एंव अर्थ दंड से दंडित किया।
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