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सोमवार, 5 फ़रवरी 2018

भालू का शिकार करने वाला दूसरा आरोपी गिरफ्तार

अनूपपुरवन परिक्षेत्राधिकारी जैतहरी के बीट वेंकटनगर में मई २०१६ को अनूपपुर-बिलासपुर रेलवे लाईन के मध्य खैरीटोला फाटक के समीप अज्ञात ट्रेन की चपेट में आकर नर भालू का हाथ-पैर की हथेली, नाखून एवं गुप्तांग काटने वाले दूसरे शिकारी फते सिंह पिता वंशधारी सिंह उम्र 48 वर्ष निवासी खैरीटोला को ४ फरवरी सोमवार की सुबह वन विभाग की टीम ने उसके घर में दबिश देकर गिरफ्तार किया तथा गिरफ्तार फते सिंह के पास से मृत भालू के नाखून बरामद कर जितेंद्र नारायण सिंह के न्यायालय में प्रस्तुत करने बाद न्यायालय के आदेश पर 14 दिन के रिमांड पर शहडोल जेल भेजा गया। मामले की जानकारी देते वन परीक्षेत्राधिकारी जैतहरी सुरेश बहादुर सिंह ने बताया कि बीट वेंकटनगर में दर्ज वन अपराध पर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 5 एवं 51 के तहत प्रकरण पंजीकृत कर मृत भालू के अंगों को काटने के शिकारियों की तलाश विगत 21 माह से निरंतर की जा रही थी, जिस बीच शिकारी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना घर-परिवार छोड अन्यंत्र स्थान पर फरारी काट रहा था, जिसे रविवार की रात मुखबिर की सूचना पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर परिक्षेत्र सहायक जगदीश मराबी, वनरक्षक सतीश बैगा, ज्ञानचंद नागेश, दीपू राणा एवं वन्यप्राणी प्रेमी/ सर्पप्रहरी शशिधर अग्रवाल सहित टीम बनाकर भालू के दूसरे आरोपी फत्ते सिंह के घर में सोमवार की सुबह दबिश दी गई। पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि भालू के अंगों को काटकर अपने साथी संतोष उर्फ  गुड्डा यादव के साथ आपस में बांट लेने की बात स्वीकार करते हुए पास में रखे कटे नाखून बरामद कराए। इसके पूर्व शिकारी संतोष उर्फ गुड्डा पिता प्रेमलाल यादव दोनों निवासी खैरीटोला को गिरफ्तार कर उसके पास से भालू का गुप्तांग बरामद किया गया जो वर्तमान समय तक जेल में है।

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