अनूपपुर। विशेष न्यायालय (पॉक्सो) रवीन्द्र
कुमार शर्मा की न्यायालय ने शुक्रवार को माँ और नाबालिग पुत्री के साथ गलत काम
करने वाले आरोपी 26
वर्षीय प्रदीप कुमार दीवान पिता रामाधार दीवान निवासी वार्ड नं 4 माईनस कालोनी बिजुरी कि जमानत याचिका तीसरी
बार भी निरस्त कर दी।
मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने अभियोजन अधिकारी ने
बताया कि थाना बिजुरी धारा 450, 376, 323, 506, 354, भादवि 7/08 04/18 पोक्सो एक्ट से सम्बंधित घर में घुसकर माँ और पुत्री
के साथ मारपीट करने व धमकी देकर गलत काम करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज कराई
थी। आरोपी को अपराध के सम्बन्ध में तीसरी बार जमानत याचिका पर अभियोग पत्र
प्रस्तुत होने और धारा 161
व 164 के कथनों में
विरोधाभास है उसे पुलिस व फरियादी द्वारा झूठा फसाया गया है। जिस पर विशेष लोक
अभियोजन राजगौरव तिवारी ने जमानत आवेदन पत्र का का विरोध करते हुए कहा नाबालिग व
उसकी माँ के विरुद्ध घर में घुस कर मारपीट कर धमकी देकर गलात काम करने जैसा गंभीर
अपराध किया गया है चालान प्रस्तुत होने के बाद स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ
है इसके पूर्व भी इस न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका निरस्त कि जा
चुकी है। जमानत दिए जाने पर वह साक्षी को प्रभावित कर सकता है। दोनो पक्षों को
सुनने के पश्चात न्यायालय ने अभियोजन के
तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दिया।
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