पालतू
मवेशियों के खेत में चरने से हुआ था विवाद
अनूपपुर। खेत में मवेशी के चरने पर हुए विवाद में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने
आरोपी सूबेलाल, विजय कुमार, सोनू
केवट सभी निवासी ग्राम बकेली की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपीगणों के
विरूद्ध थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज है। प्रकरण में अभियोजन
की ओर से जमानत याचिका का विरोध अतिरिक्त लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा किया गया।
मीडिया प्रभारी राकेश पांडेय ने बताया कि घटना 13 अगस्त की रात
9 बजे की है, जहां विवेक केवट की दादी जोनवती
केवट की गाय पडोस के सोनू केवट के खेत में चली गई। तब सोनू केवट गाली गलौच करते
उसके सिर पर डंडा से प्रहार कर दिया। बीच-बचाव में पिता के साथ मारपीट की। अभियोजन
की ओर सुधा शर्मा द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आहत के चोट की एक्से रिपोर्ट
आना शेष है। खेत में मवेशी घुसने से विवाद एवं मारपीट अपराध गंभीर है।
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