खनिज विभाग
ने दो स्वीकृत पत्थर खदानो को किया निरस्त
अनूपपुर। कोतमा तहसील क्षेत्र अंतर्गत
ग्राम डोंगरियाकला के एक एवं ग्राम पैरीचुओं के एक स्वीकृत पत्थर खदानो की लीज को
कलेक्टर के निर्देश में 7 अगस्त को खनिज विभाग ने निरस्त करते हुए 8 अगस्त को
मेसर्स सिटी इंटरप्राईजेज श्वेता गोयनका तथा मेमर्स अमित मिनरल्स प्रो. दीपेन्द्र
सिंह की क्रेशर मशीनो को भी सीज कर दिया गया है।
खनिज विभाग
ने दो क्रेशर मशीन को किया सीज
मेमर्स अनुज्ञाप्तिधारी
मेमर्स अमित मिनरल्स प्रो. डोंगराटोला तहसील कोतमा आराजी खसरा क्रमांक 97 रकवा
0.405 हेक्टेयर क्षेत्र में 12 दिसम्बर 2021
तक
कलावधि के लिए खनिज पत्थर, गिट्टी, स्टोन डस्ट
के भंडारण विक्रय हेतु खनिज व्यापारिक अनुज्ञप्ति की शर्तो के उल्लंघन एवं कार्यालय
में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार भंडारण स्थल पर शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन कर क्रेशर
संचालन किए जाने एवं अनियमितताओं के संबंध में कारण बताओं नोटिस का कोई भी जवाब
प्रस्तुत नही किए जाने तथा मेसर्स सिटी इंटरप्राईजेज प्रो. श्वेता गोयनका निवासी
कोतमा की ग्राम पैरीचुआ आराजी खसरा नंबर 445, 446, 208
रकवा 1.748 हेक्टेयर निजी भूमि पर 3 अप्रैल 2025
तक
की कालावधि के लिए खनिज पत्थर, गिट्टी, स्टोन
डस्ट के भंडारण विक्रय हेतु खनिज व्यापारिक अनुज्ञप्ति म.प्र. खनिज नियम 2008
में
विहित प्रावधानो की शर्तो का उल्लंघन एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार
भंडारण स्थल पर शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन कर क्रेशर संचालन किए जाने एवं
अनियमिततायों के संबंध में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नही किए जाने पर खनिज विभाग ने
दोनो ही क्रेशर मशीनों को नियम 2008 के नियम 17
(2)
में विहित प्रावधानो के तहत तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उनकी जमा की गई
प्रतिभूति निक्षेप की राशि को शासन के पक्ष में राजसात तथा नियम 18 (2) के
तहत भंडारण स्थल पर स्थापित क्रेशर मशीन को जब्त कर सील कर दिया गया है।
दो स्वीकृत
पत्थर खदाने भी हुई निरस्त
खनिज अधिकारी पी.पी. राय ने
बताया की कोतमा तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डोंगरियाकला के खसरा क्रमांक 451/1 रकवा 1.000 हेक्टेयर
शासकीय भूमि क्षेत्र पर मेमर्स सिटी इंटरप्राइजेज श्वेता गोयनका 22 सितम्बर
2027 तक
स्वीकृत पत्थर खदान के संबंध में म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के
नियम 30 (26) के
तहत पाई गई अनियमितताओं अथवा शर्तो का उल्लंघन पर कारण बताओं नोटिस का जवाब
प्रस्तुत नही किया गया जिस पर संबंधित पट्टेदार द्वारा वर्ष 2018, 2019 एवं 2020 का
अनिवार्य भाटक आज तक जमा नही किए जाने के कारण स्वीकृत खदान ग्राम डोंगरियाकला को
एवं ग्राम पैरचुआ तहसील कोतमा के खसरा क्रमांक 335/1 रकवा 1.011 हेक्टेयर
शासकीय भूमि क्षेत्र पर मेसर्स सिटी इंटर प्राइजेज श्वेता गोयनका की 13 जून 2029 तक
स्वीकृत दूसरी खदान खसरा क्रमांक 335/1 रकबा 1.011 हेक्टेयर
पर पत्थर खदान के संबंध में म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 (26) के
तहत पाई गई अनियमितताओं अथवा शर्तो का उल्लंघन जवाब प्रस्तुत नही किए जाने पर
संबंधित पट्टेदार द्वारा वर्ष 2019 एवं 2020 का कर निर्धारण आदि
कमियों की पूर्ति आज दिनांक तक नही किए जान पर कार्यवाही करते हुए खदान निरस्त कर
दिया गया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें