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शुक्रवार, 28 अगस्त 2020

फर्जी कंपनी के प्रोपाराईटर की द्वितीय जमानत याचिका खारिज



अनूपपुर जिले के शहरी और ग्रामीण लोगों को दोगुने-तिगुने ब्याज का लालच देकर लाखों रूपए के निवेश कराने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत शर्मा ने आरोपी नारायण सिंह तिलगाम की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का विरोध जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा किया गया।
मीडिया प्रभारी राकेश पांडेय ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी द्वारा फर्जी कम्पनी सांईराम रियलटेक लिमिटेड कंपनी की ब्रांच अनूपपुर में खोलकर खुद को कंपनी का प्रोपाईटर एवं मुख्य एजेंट बताता था। और दुगुने-तिगुने ब्याज का लालच देकर कई लाख रूपयों का निवेश अपनी कंपनी में कराया था, जिसे बाद में कंपनी बंद कर भाग गया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध इस आधार पर किया गया कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध विशेष श्रेणी का अपराध है। उसके द्वारा कई लोगों को झूठा प्रलोभन देकर 4195090 रूपयों का निवेश अपनी कंपनी में कराया गया है। यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो उसके फरार होने एवं प्रकरण के साक्ष्यों एवं संबंधित हितग्राहियों को प्रभावित करने की पूर्ण संभावना है जो न्यायहित में नहीं होगा।

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