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गुरुवार, 9 अप्रैल 2020

11 अप्रैल को कफ्र्यू कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिला दंडाधिकारी ने लगाया

अनूपपुर कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाईज करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले में 11 अप्रैल शनिवार को प्रात:1 बजे से रात्रि 12 बजे तक की अवधि के लिए कफ्र्यू लगाया है। इस दौरान दिन किसी भी प्रकार के दोपहिया या चार पहिया वाहन के निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। सब्जी राशन आदि सभी प्रकार की आमजन से सम्बंधित सेवाएँ बंद रहेंगी। आमजनो का बाहर निकलना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ दूध विके्रता सुबह 6 से 9 बजे के मध्य घर-घर जाकर दूध विक्रय कर सकेंगे। जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बिजली उत्पादन में लगे संयत्र चचाई पावर प्लांट, एमबी पावर प्लांट तथा बिजली उत्पादन के लिए कोयला सप्लाई करने वाले एसईसीएल की खदानों तथा क्लोरीन उत्पादन करने वाले अमलाई कॉस्टिक सोडा फैक्ट्री पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। न्यूनतम स्टाफ के साथ ये संयत्र एवं संस्थान कार्य कर सकेंगे।

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