https://halchalanuppur.blogspot.com

रविवार, 5 जनवरी 2020

भेजरी पंचायत सचिव पर एक हजार रु. का जुर्माना

अनूपपुर। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम २०१० की धारा ५(१)(२) के तहत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर ग्राम पंचायत भेजरी के सचिव श्यामलाल सारीवान पर अपर कलेक्टर बी.डी.सिंह ने एक हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित करते हुए इस राशि को  जमा करा चालान की एक प्रति ३ दिवस के भीतर कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन) में जमा करने के निर्देश दिए हैं।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कार्यपालन यंत्री 30,000 रूपये रिश्वत लेते आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) रीवा ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार

मांगी दो लाख रुपए रिश्वत, डेढ़ लाख पूर्व में लिया दूसरी किस्त तीस हजार रुपए जेते धराये  अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में शुक्रवार की...