अनूपपुर। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं
के प्रदान की गारंटी अधिनियम २०१० की धारा ५(१)(२) के तहत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा
में निराकरण नहीं करने पर ग्राम पंचायत भेजरी के सचिव श्यामलाल सारीवान पर अपर
कलेक्टर बी.डी.सिंह ने एक हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित करते हुए इस राशि को जमा करा चालान की एक प्रति ३ दिवस के भीतर
कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन) में जमा करने के निर्देश दिए हैं।
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