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शुक्रवार, 3 जनवरी 2020

चंदन की लकड़ी काटकर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

अनूपपुर चंदन की लकड़ी काटकर चोरी करने वाले आरोपी ललित कुमार ढोलिया पिता मुन्ना ढोलिया 31 वर्ष निवासी ग्राम पयारी नं.10 बड़का टोला थाना भालूमाड़ा की जमानत याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आरती रतौनिया की न्यायालय ने खारिज करते हुए जेल भेज भेजा दिया है।

शुक्रवार को मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि आरोपी ग्राम सिवनी स्थित अधिवक्ता अशोक मिश्रा के बाड़ी में रात में घुसकर चंदन की लकड़ी को काटकर अलग रखा था, उनके घर में सोने वाले तुलसी राठौर को घटना के बारे में भनक लगी तब उसने आस्तीक कृष्ण मिश्रा को बताया। आरोपी को मौके से पकड़कर थाने में सूचना दी गई, जहां थाना जैतहरी द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी की ओर से जमानत आवेदन दिया गया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विशाल खरे ने जमानत आवेदन का विरोध करने पर जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल भेज दिया।  आरोपी से एक मोटरसायकल जब्त हुई है जिसकी पहचान नहीं हो पाई है, इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। 

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