शादी का झांसा देकर दुष्कर्म
करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज
अनूपपुर। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका पर
सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश भूपेन्द्र
नकवाल ने थाना जैतहरी के आरोपी कोमल प्रसाद पिता रामलाल महरा 26 वर्ष
निवासी ग्राम गोदन द्वारा अपने रिहाई के लिए लगाये गए जमानत आवेदन पर विशेष लोक
अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी के तर्क सुनने के बाद खारिज करते हुए यथावत जेल में
रहने का आदेश दिया। आरोपी 14 सितम्बर 19 से जेल में
है। आरोपी द्वारा यह पहली जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उसने इस आधार पर
कि थाना जैतहरी द्वारा उसे बनावटी एवं कूटरचित तथ्यों के आधार पर मामला कायम कर
गिरफतार किया गया है। पैरवी विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि
द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करने पर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर
दी।
शनिवार को मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि
आरोपी माह जनवरी 2016 से सितम्बर
2019 तक
लगातार पीडि़ता के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया है। आरोपी के विरूद्घ भादवि
एवं पीडि़ता के नाबालिक होने के कारण 3/4 एवं 5/6 पॉक्सो अधिनियम का आरोप लगाया गया है।
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