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शनिवार, 4 जनवरी 2020

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज
अनूपपुरशादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश भूपेन्द्र नकवाल ने थाना जैतहरी के आरोपी कोमल प्रसाद पिता रामलाल महरा 26 वर्ष निवासी ग्राम गोदन द्वारा अपने रिहाई के लिए लगाये गए जमानत आवेदन पर विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी के तर्क सुनने के बाद खारिज करते हुए यथावत जेल में रहने का आदेश दिया। आरोपी 14 सितम्बर 19 से जेल में है। आरोपी द्वारा यह पहली जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उसने इस आधार पर कि थाना जैतहरी द्वारा उसे बनावटी एवं कूटरचित तथ्यों के आधार पर मामला कायम कर गिरफतार किया गया है। पैरवी विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करने पर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
शनिवार को मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि आरोपी माह जनवरी 2016 से सितम्बर 2019 तक लगातार पीडि़ता के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया है। आरोपी के विरूद्घ भादवि एवं पीडि़ता के नाबालिक होने के कारण 3/4 एवं 5/6 पॉक्सो अधिनियम का आरोप  लगाया गया है।

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