आरोपी मां को दो वर्ष से रखा था
कैद
अनूपपुर। जिंदा मां का मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाकर
अवैध लाभ लेन के आरोप में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा रवीन्द्र कुमार शर्मा
की न्यायालय ने थाना बिजुरी के आरोपी विनोद कुमार पाण्डेय 56 वर्ष पिता
इंद्रा नारायण पाण्डेय निवासी ग्राम बिजुरी वार्ड नंबर 06 माइनस
कालोनी की जमानत याचिका खारिज करते हुए यथावत जेल में रहने का आदेश दिया। पैरवी
करते हुए अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंह ने जमानत आवेदन का विरोध किया। आरोपी को 29
जनवरी 2020 को गिरफतार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नितिन सिंह तोमर की न्यायालय में प्रस्तुत किया
गया जहां आरोपी द्वारा अपनी रिहाई के लिए जमानत आवेदन लगाया गया था। जहा सहायक लोक
अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी ने जमानत आवेदन का विरोध किया था। जिस पर न्यायालय
ने जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल भेज दिया था। आरोपी ने दूसरा जमानत आवेदन अपर
एवं जिला न्यायाधीश कोतमा की न्यायालय में लगाया गया जिसे खारिज कर दिया गया।
मंगलवार को मीडिया प्रभारी राकेश
कुमार पाण्डेय ने बताया कि फरियादी पदुमनारायण पाण्डेय ने 24 दिसम्बर 2019 को
थाना बिजुरी में लिखित रिपोर्ट अपने सगे भाई के विरूद्घ की थी और आरोप लगाया कि
सगा छोटा भाई विनोद कुमार पाण्डेय मां को विगत दो वर्ष पहले अपने घर ले गया तब से
मां को घर से निकलने नही दे रहा था। पिताजी के द्वारा कुछ पैसा चित्रकूट में जमा
किया गया था जिसे अवैध रूप से हड़पने के उद्देश्य से उसने मां को कैद कर रखा हैं
तथा मां के जीवित रहने के बावजूद अपने बेटे एवं अन्य लोगों के साथ मिलकर षडयंत्र
कर कूट रचित दस्तावेज झूठा पंचनामा बनवाकर नगर पालिका बिजुरी को धोखा देकर मां का
फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया है। जिसपर थाना बिजुरी द्वारा जांच पश्चात
आरोपी के विरूद्घ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया जहां जमानत
आवेदन को पहले निचली अदालत के द्वारा तथा बाद में अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय
द्वारा खारिज कर दिया गया।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें