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सोमवार, 3 फ़रवरी 2020

चोरी करने के लिए टोली बनाने और उसके सदस्य होने वाले आरोपी को कारावास

अनूपपुर स्टेशन के प्लेटफार्म क्र.01 से पकड़ गया  
अनूपपुर चोरी करने के लिए टोली बनाने और उसके सदस्य होने वाले आरोपी नरेश उर्फा छोटू पिता अनिल ठाकुर 22 वर्ष निवासी इस्लामगंज थाना कोतमा को मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट अनूपपुर की न्यायालय ने जीआरपी थाना अनूपपुर को धारा 401 का दोषी मानते हुए 01 वर्ष का कारावास और दस हजार रूपये के जुर्माने सहित सजा सुनाई है। पैरवी एडीपीओ विशाल खरे ने की

सोमवार को मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि 18 नवम्बर 2012 को सहायक उप.निरी.एन.के.दुबे ने अनूपपुर स्टेशन के प्लेटफार्म क्र. 01 में 02 बदमाश छिपकर बैठे हैं तथा चोरी करने की योजना बना रहे है, सूचना के बाद जीआरपी चौकी के स्टाफ सहित मौके पर पहुंचने पर बदमाश पुलिस को देखते भागने का प्रयास किये जिन्हें घेरा बंदी कर एक को पकड़ा गया। दूसरा आरोपी सनी मराठा फरार होने में सफल होगया। पकड़े गये आरोपी से पूछतांछ में अपना नाम नरेश उर्फ छोटू दूसरा सनी मराठा बताया और आने-जाने का उचित कारण नही बताया,तलाशी लेने पर उनके पास से एक लोहे का प्लाश, 02 ब्लेड के टुकडे मिलने परसंदेहियों ने चोरी करना स्वीकार किया। जीआरपी ने उनके विरूद्घ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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