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सोमवार, 9 अप्रैल 2018

भारत बंद पर अशांति फैलाने वाले ८ को चिन्हित कर किया गिरफ्तार

अनूपपुर। 10 अप्रैल को प्रस्तावित भारत बंद को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक हितेश चौधरी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैष्णव शर्मा, एसडीओपी कोतमा के मार्गदर्शन पर बिजुरी थाना प्रभारी महेन्द्र सिंह चौहान द्वारा थाना क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले व्यक्तियों को चिन्हित किया गया, जिनमें लवकुश शुक्ला उम्र 24 वर्ष निवासी क्वाटर नंबर 814 कपिलधारा कालोनी बिजुरी, गुड्डा उर्फ  दीपेन्द्र उरमलिया उम्र 30 वर्ष निवासी गुलाब ग्राउण्ड के पास बिजुरी द्वारा अशांति फैलाने की सूचना एवं निशांत त्रिपाठी पिता कमलेश त्रिपाठी उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 12 गुलाब ग्राउंड के पास म.प्र. के द्वारा सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर लोक शांति भंग होने की प्रबल आशंका पर उपरोक्त अनावेदकों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही धारा 107, 116(3) के तहत की गई, वहीं राजेन्द्रग्राम थाना प्रभारी नरेन्द्र पाल थाना प्रभारी राजेन्द्रग्राम द्वारा थाना क्षेत्र में विनोद यादव पिता मथुरा यादव उम्र 30 वर्ष, दीपक यादव पिता मथुरा यादव उम्र 28 वर्ष निवासी गिरारी द्वारा अशांति फैलाने की सूचना शांति भंग होने की प्रबल आशंका पर उपरोक्त अनावेदकों के विरूद्ध 8 अप्रैल को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही धारा 107, 116(3) जाफौ के तहत की गई, जिसमें न्यायालय द्वारा अनावेदकगणों को 20-20 हजार रूपये के बंध पत्र से 6-6 माह के लिए बाउण्ड ओव्हर किया गया है। वहीं 9 अप्रैल को अनावेदक नरेश प्रसाद पिता सरजू महरा उम्र 48 वर्ष निवासी उमरिया, सरोज प्रसाद पिता जनक उम्र 48 वर्ष निवासी बेलगवां एवं महेश नायक पिता बेचा नायक उम्र 23 वर्ष निवासी भमरहा द्वारा क्षेत्र में अशांति फैलाने की सूचना शांति भंग होने की आशंका पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही धारा 107, 116(3) के तहत की गई, जिसमें न्यायालय द्वारा अनावेदकगणों को 1-1 लाख रूपए के बंध पत्र से 6-6 माह के लिए बाउण्ड ओव्हर किया गया है। यदि अनावेदकगणों द्वारा बाउण्ड ओव्हर 9 अप्रैल से आगामी 6 माह की अवधि में कोई भी विधि विरूद्ध कार्य किए जाते है तो उनके बंध पत्र की 1 लाख रूपए की राशि न्यायालय द्वारा उनके चल-अचल संपत्ति से जप्त करने की कार्यवाही की जाएगी तथा अशांति फैलाने के दिनांक से बाउण्ड ओव्हर दिनांक तक जेल भेज दिया जाएगा।

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