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सोमवार, 9 अप्रैल 2018

जिले में धारा १४४ प्रभावशील

अनूपपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजय शर्मा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ (१) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्पूर्ण जिले में प्रतिबंधात्मक निषोधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किये हैं। यह आदेश ९ अपै्रल २०१८ से प्रभावशील रहेगा। अनूपपुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ प्रभावशील होने से जिले में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार अथवा पदार्थ लेकर नहीं चलेगा, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा, कोई जुलूस-रैली अथवा आमसभा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना आयोजित नहीं की जा सकेगी। जिले में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा, जिले में उपरोक्त अवधि में सोडा वाटर व कांच की बोतलें, ईंटो के टुक$डे, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यिूटी पर पुलिस अधिकारी, कर्मचारी ड्यिूटी पर अन्य लोक सेवक ड्यिूटी पर अन्य व्यक्ति जिनको कलेक्टर द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अनुमति पत्र दिया गया हो लागू नहीं होगा। 

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