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मंगलवार, 12 सितंबर 2023

शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास

अनूपपुरद्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आर.पी.सेवेतिया अनूपपुर की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध की धारा 376(2)एन भादवि आरोपी 35 वर्षीय अमनलाल कोल पुत्र चरकू कोल को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की।

न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक ने मंगलवार को बताया कि मार्च वर्ष 2008 में पीडिता की फुफेरी बहन का विवाह होने पर पीडिता उससे मिलने उसके ससुराल आती-जाती थी, इसी दौरान उसी ग्रांव के अमनलाल कोल से जान-पहचान और दोनो एक-दूसरे के प्रेम में बदल गई, जिसके चलते अमनलाल कोल ने पीडिता से विवाह करने का प्रस्ताव किया, जिसके बाद आरोपित ने पीडिता के साथ 30 मार्च को शारीरिक संबंध बनाते हुए विवाह करने का विश्वास दिलाया। उसके बाद लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। आरोपित ने पीडिता को अपने घर में 20 दिन पीडिता को साथ रख शारीरिक संबंध बनाया। 12 दिसम्बर 2020 को शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसके घर पर लाकर छोड दिया, जब पीडिता ने विवाह के लिये बोली तो आरोपित ने विवाह करने से इंकार करते हुए कहा कि अगर उसने रिपोर्ट की तो उसे जान से मार देगा। इस संबंध में पीडिता ने अपने परिजन को घटना की जानकारी देते हुए लिखित शिकायत थाने में की, पुलिस शिकायत पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया, पीडिता के कथन के आधार पर धारा 164 के तहत अरोपित को गिरफ्तार कर अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई। 

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