अनूपपुर। विकाशखण्ड पुष्पराजगढ में गत
दिनों जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने शासकीय माध्यमिक विद्यालय
हर्राटोला का औचक निरीक्षण के दौरान विद्यालय में बिना सूचना एवं अवकाश के
अनुपस्थित सहायक शिक्षक दलबीर सिंह को शासकीय कार्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं
स्वेच्छाचारिता मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में मुख्यालय
कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी जैतहरी नियत किया गया है। निलंबन अवधि में
नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन
अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने गत दिनों विकाशखण्ड पुष्पराजगढ के शासकीय माध्यमिक
विद्यालय हर्राटोला का औचक निरीक्षण के दौरान सहायक शिक्षक दलबीर सिंह अनुपस्थिति
से शैक्षणिक गतिविधियों एवं अकादमिक कार्य प्रभावित होने पर दलबीर सिंह के इस
कृत्य को पदीय दायित्यों के प्रतिकूल एवं म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के
नियम (3) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आने कारण म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण
नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम (9) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग
में लाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में दलबीर सिंह का
मुख्यालय कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी जैतहरी नियत किया गया है। निलंबन अवधि में
नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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